Supreme Court says, Declare NEET 2017 Result (Hindi)

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NEET 2017 Results: Supreme Court ने #CBSE को #NEET2017 Result जारी करने की अनुमति दी, अब जारी हो सकता है Result

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NEET 2017 Result : NEET का आयोजन medical and dental colleges में MBBS/BDS courses में admission के लिए किया जाता है. इस परीक्षा के द्वारा उन कॉलेजों में प्रवेश मिलता है, जो MCI (Medical Council of India)और DCI (Dental Council of India) के द्वारा संचालित किया जाता है.

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Important Points Regarding NEET 2017

1)NEET पर रोक का मामला करीब 12 लाख अभ्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा है.
2)MBBS and BDS courses में प्रवेश के लिए किया जाता है NEET.
3)पहले 8 June को जारी किए जाने थे NEET 2017 के Result.
4)Madras High Court बेंच ने 8 जून को Result जारी करने पर रोक लगा दी थी, इस फैसले कोCBSE ने Supreme Court में चुनौती दी थी.

Note- NEET 2017 Results likely to be declared before 26th June 2017.

NEET के Result पर लगी रोक को Supreme Court ने हटा दिया है और Madras High Court के फैसले पर stay लगा दिया है. इससे पहले Madras High Court की बेंच द्वारा NEET result पर रोक लगाए जाने के बाद CBSE ने Supreme Court में याचिका दी थी. बता दें कि Madras High Court बेंच ने 8 जून को NEET के Result जारी करने पर रोक लगा दी थी. NEET 2017 result पर रोक का मामला करीब 12 lack students के भविष्य से जुड़ा है. करीब साढे दस लाख छात्रों ने हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में परीक्षा दी थी, जबकि करीब सवा से डेढ लाख छात्रों आठ क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षा में बैठे थे.

CBSE ने शुक्रवार को देश में MBBS/BDS courses में प्रवेश के लिए नीट 2017 परीक्षा के नतीजों को प्रकाशित करने पर रोक के Madras High Court के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की Supreme Court से गुहार लगाई. Madras High Court ने 24 मई को कई याचिकाओं पर NEET 2017 result के प्रकाशन पर अंतरिम रोक लगाई थी. याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि परीक्षा में एक जैसा प्रश्नपत्र नहीं दिया गया और अंग्रेजी तथा तमिल भाषाओं के प्रश्नपत्रों में बहुत अंतर है.

इस साल NEET का एग्‍जाम Hindi, English के अलावा अन्‍य आठ भाषाओं में हुआ था. Madras High Court में एक याचिका दाखिल कर यह बात कही गई थी कि स्थानीय भाषाओं में पूछे गए सवाल English भाषा में पूछे गए सवालों के मुकाबले आसान थे. वहीं Gujrat High Court में एक याचिका दाखिल कर कहा गया था कि गुजराती में पूछे गए सवाल English के मुकाबले कठिन थे. गुजरात में नीट मामले पर मंगलवार को सुनवाई की गई थी. वहीं CBSE ने इस मामले में कहा था कि सभी पेपरों को मॉडरेटरों ने तय करके एक ही लेवल का निकाला था. बोर्ड का कहना है कि सभी भाषा में पेपर का डिफिकल्टी लेवल एक जैसा ही था.

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